लगभग रु.50,00,000.00 (पचास लाख रुपए) प्रतिवर्ष राज्यपाल के विवेकाधीन कोष में स्वीकृत किए जाते हैं, जिससे सामान्य जनों से प्राप्त निम्न प्रकार के अनुरोध के सापेक्ष उन्हें सहायता प्रदान की जा सके:
- बड़ी सर्जरी, उपचार आदि के लिए राज्य के निर्धन तथा ज़रूरतमंद मरीजों से प्राप्त आवेदन।
- पुत्री के विवाह हेतु प्रदेश के निर्धन परिवारों से प्राप्त आवेदन।
- जीवन यापन हेतु प्रदेश के निर्धन तथा जरूरतमंद परिवारों से प्राप्त आवेदन।
- योग्य गैर-सरकारी संगठनों (जो जन सामान्य के हित में कार्य कर रहे हैं) से प्राप्त आवेदन।